भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले की जांच पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सीबीआई को 10 जुलाई, 2024 तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और मामले पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार से भी जानकारी मांगी है।
नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में 5 मई, 2024 को एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) के प्रश्नपत्रों के कथित लीक होने का मामला शामिल है। माना जाता है कि लीक से परीक्षा में शामिल होने वाले 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को मामले की जांच करने और जांच की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने एनटीए को लीक की प्रकृति, लीक होने वाले स्थानों और लीक होने और परीक्षा आयोजित होने के बीच की समय अवधि के बारे में जानकारी प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई, 2024 तय की है और सरकार, सीबीआई और एनटीए से उसके सवालों के जवाब दाखिल करने को कहा है। दोबारा परीक्षा कराने या न कराने का अदालत का फैसला सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और एनटीए द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करेगा।
नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले ने छात्रों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक आक्रोश और चिंता पैदा कर दी है। मामले की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि न्याय मिले और परीक्षा की अखंडता बनी रहे।
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